Punjab and Haryana High Court ने दृष्टिबाधित और विशेष रूप से सक्षम नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में तीन किशोरों की जमानत याचिका खारिज की
मुख्य तथ्य पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक दृष्टिबाधित और विशेष रूप से सक्षम नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न मामले में तीन किशोरों (CCL) की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति शालिनी सिंह नागपाल