Desh Duniya | e-auction

Sbi ने तेलंगाना सरकार की भूमि नीलामी को हाईकोर्ट में चुनौती दी

मुख्य तथ्य स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने तेलंगाना हाईकोर्ट में दो रिट याचिकाएं दायर कर तेलंगाना सरकार द्वारा अपनी पांच एकड़ जमीन की ई-नीलामी को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति एन.वी. श्रवण कुमार गुरुवार (6…

मुख्य तथ्य

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने तेलंगाना हाईकोर्ट में दो रिट याचिकाएं दायर कर तेलंगाना सरकार द्वारा अपनी पांच एकड़ जमीन की ई-नीलामी को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति एन.वी. श्रवण कुमार गुरुवार (6 मई) को इस मामले की सुनवाई करेंगे।

विवरण

SBI की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बी.एस. प्रसाद और एन. वेंकटरमण ने पेश होकर बताया कि 2010 में तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश सरकार ने रंगारेड्डी जिले के रायदुर्ग स्थित हैदराबाद नॉलेज सेंटर में पांच एकड़ जमीन स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (SBH) को कार्यालय निर्माण के लिए आवंटित की थी। SBH ने 13.33 करोड़ रुपये का भुगतान किया और आंध्र प्रदेश औद्योगिक बुनियादी ढांचा निगम लिमिटेड (APIIC) से आवंटन पत्र प्राप्त किया। 2011 में APIIC और SBH के बीच भूमि बिक्री समझौता हुआ। SBI ने बताया कि इस जमीन पर बैंक की शाखा और तीन एटीएम केंद्र बनाए गए और भवन निर्माण की समयसीमा सरकार को प्रस्तुत की गई।

सरकार का कदम और अदालती कार्यवाही

हालांकि, 22 जनवरी 2021 को सरकार ने भूमि आवंटन रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। SBI ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिसने रद्दीकरण आदेश को खारिज कर सरकार को बैंक के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया। SBI के अनुसार, 2021 का रद्दीकरण आदेश अब कानूनी रूप से अस्तित्वहीन है। एक अन्य याचिका में हाईकोर्ट ने सरकार को साइट पर कार्यालय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। सरकार ने अपील की, लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले आदेशों को बरकरार रखा।

ई-नीलामी और याचिका

इस बीच, सरकार ने 6 मई को इस जमीन की ई-नीलामी का नोटिस जारी कर जमीन बेच दी। SBI ने इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में लंच मोशन के जरिए याचिकाएं दायर कीं। विशेष सरकारी अधिवक्ता राहुल रेड्डी ने निर्देश लेने के लिए समय मांगा, जिसके बाद न्यायाधीश ने मामले को गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

प्रभाव

यह मामला सरकारी भूमि आवंटन और निजी बैंकों के अधिकारों के बीच संतुलन को उजागर करता है। SBI का कहना है कि सरकार ने अदालती आदेशों की अवहेलना करते हुए नीलामी की, जबकि सरकार का पक्ष अभी स्पष्ट नहीं है।

पाठकों के लिए महत्वपूर्ण बातें

  • SBI ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अपनी जमीन की नीलामी को चुनौती दी है।
  • यह जमीन मूल रूप से स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद को आवंटित की गई थी, जो बाद में SBI में विलय हो गया।
  • हाईकोर्ट ने पहले सरकार के रद्दीकरण आदेश को खारिज कर दिया था, लेकिन सरकार ने फिर भी नीलामी कर दी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

SBI ने तेलंगाना हाईकोर्ट में क्या याचिका दायर की है?

SBI ने तेलंगाना सरकार द्वारा अपनी पांच एकड़ जमीन की ई-नीलामी को चुनौती देते हुए दो रिट याचिकाएं दायर की हैं।

यह जमीन SBI को कब और कैसे आवंटित हुई थी?

2010 में तत्कालीन संयुक्त आंध्र प्रदेश सरकार ने यह जमीन स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (जो बाद में SBI में विलय हो गया) को आवंटित की थी, जिसके लिए 13.33 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।

इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी?

न्यायमूर्ति एन.वी. श्रवण कुमार गुरुवार (6 मई) को इस मामले की सुनवाई करेंगे।

स्रोत: www.thehindu.com

Follow us on Google News

Explore more

G7 शिखर सम्मेलन 2026: मोदी-ट्रंप मुलाकात, भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर चर्चा

G7 शिखर सम्मेलन 2026: मुख्य बिंदु फ्रांस के एवियन में चल रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने…

More on Desh Duniya from Himachal Pradesh

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के गिरफ्तारी वारंट पर रोक हटाई

प्रमुख तथ्य मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मानहानि मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी…

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा- ईरान के पास भी बैलिस्टिक मिसाइल होनी चाहिए, यह अनुचित नहीं

मुख्य बातें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अगर अन्य देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान के…

अमेरिका-ईरान समझौते का पूरा टेक्स्ट जारी: होर्मुज खुलेगा, 300 अरब डॉलर का फंड, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा ईरान

समझौते का पूरा पाठ जारी अमेरिका ने ईरान के साथ हुए 14 सूत्रीय समझौते का पूरा पाठ सार्वजनिक कर दिया है। यह…