Desh Duniya | Christopher Cooper

अमेरिकी अदालत ने केनेडी सेंटर से ट्रंप का नाम हटाने पर रोक लगाने की याचिका खारिज की

मुख्य तथ्य एक संघीय न्यायाधीश ने शुक्रवार को केनेडी सेंटर के बोर्ड और न्याय विभाग द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम प्रदर्शन कला स्थल से हटाने पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया।…

मुख्य तथ्य

एक संघीय न्यायाधीश ने शुक्रवार को केनेडी सेंटर के बोर्ड और न्याय विभाग द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम प्रदर्शन कला स्थल से हटाने पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। यह आदेश पिछले महीने जारी किए गए एक फैसले का हिस्सा है, जिसमें ट्रंप का नाम हटाने का निर्देश दिया गया था।

विस्तृत जानकारी

अमेरिकी जिला न्यायाधीश क्रिस्टोफर कूपर ने 29 मई, 2026 को अपने फैसले में कहा था कि जॉन एफ. केनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स का नाम अवैध रूप से ट्रंप के नाम पर रखा गया था, और नाम बदलने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है। उन्होंने प्रशासन को 14 दिनों के भीतर ट्रंप का नाम संगमरमर के मुखौटे और स्थल से जुड़ी सभी सामग्रियों से हटाने का आदेश दिया।

ट्रंप समर्थकों से बने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और न्याय विभाग ने गुरुवार को कूपर से अपने फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन न्यायाधीश ने इसे खारिज करते हुए कहा कि सार्वजनिक हित 'अवैध सरकारी कार्रवाई के स्थायीकरण' से शायद ही कभी पूरा होता है।

शुक्रवार के फैसले के बाद, बोर्ड और न्याय विभाग ने ट्रंप का नाम हटाने पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में अपील दायर की, जो लंबित है। इस बीच, श्रमिकों ने ट्रंप के नाम वाले भवन के क्षेत्र में मचान खड़ा करना शुरू कर दिया, लेकिन शाम 5:30 बजे तक नाम नहीं हटाया गया था। इस सप्ताह की शुरुआत में, केनेडी सेंटर ने अपनी वेबसाइट से ट्रंप का नाम हटा दिया था।

प्रभाव और आगे की कार्रवाई

न्यायाधीश कूपर ने ट्रंप की केनेडी सेंटर को दो साल के नवीनीकरण के लिए बंद करने की मांग पर भी अस्थायी रोक लगा दी, जो जुलाई में शुरू होने वाली थी। इस पर गुस्साए ट्रंप ने कहा कि वह स्थल का नियंत्रण छोड़ रहे हैं, जिसे उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में खुद को अध्यक्ष नियुक्त करके जब्त कर लिया था।

दिसंबर में, ट्रंप समर्थकों से भरे गवर्निंग बोर्ड ने स्थल का नाम बदलकर 'ट्रंप केनेडी सेंटर' कर दिया था और ट्रंप का नाम केनेडी के नाम के ऊपर बड़े अक्षरों में मुखौटे पर जोड़ा गया था। इस कदम के बाद कई कलाकारों ने अपने निर्धारित प्रदर्शन रद्द कर दिए।

व्हाइट हाउस लौटने के बाद से, ट्रंप ने आधिकारिक स्थानों पर अपना नाम और छवि लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जो अमेरिकी राजनीतिक परंपरा से एक अचानक विचलन है। अब बंद हो चुके यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का नाम ट्रंप के नाम पर रखा गया है, और उनका चेहरा न्याय विभाग और कृषि विभाग के बाहर बड़े बैनरों पर दिखता है। ट्रंप प्रशासन ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए $250 के बिल पर अपनी छवि लगाने की भी मांग कर रहा है।

पाठकों के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

  • अदालत ने स्पष्ट किया कि केनेडी सेंटर का नाम बदलना कांग्रेस का विशेषाधिकार है, कार्यपालिका का नहीं।
  • ट्रंप का नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हालांकि उच्च न्यायालय में अपील लंबित है।
  • यह मामला अमेरिकी राजनीतिक परंपराओं और शक्ति संतुलन से जुड़ा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

केनेडी सेंटर से ट्रंप का नाम क्यों हटाया जा रहा है?

अदालत ने पाया कि केनेडी सेंटर का नाम बदलकर 'ट्रंप केनेडी सेंटर' करना अवैध था, क्योंकि नाम बदलने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है।

न्यायाधीश क्रिस्टोफर कूपर ने क्या आदेश दिया?

उन्होंने 14 दिनों के भीतर ट्रंप का नाम भवन के मुखौटे और सभी सामग्रियों से हटाने का आदेश दिया, और बोर्ड व न्याय विभाग की रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी।

ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी?

ट्रंप ने गुस्से में कहा कि वह स्थल का नियंत्रण छोड़ रहे हैं, और बोर्ड व न्याय विभाग ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।

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