प्रमुख तथ्य
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की वरिष्ठ IAS अधिकारी रोहिणी सिंधुरी और IPS अधिकारी डी रूपा मौदगिल के बीच तीन साल से चल रहे विवाद को मध्यस्थता के जरिए सुलझाने का सुझाव दिया है। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जस्टिस कुरियन जोसेफ को मध्यस्थ नियुक्त किया है। यह मामला फेसबुक पोस्ट से शुरू हुआ था और अब तक मानहानि के मुकदमों और 1 करोड़ रुपये के हर्जाने के दावे तक पहुंच चुका है।
विवाद की शुरुआत
फरवरी 2023 में, रोहिणी सिंधुरी ने पाया कि IPS डी रूपा मौदगिल ने फेसबुक पर कुछ पोस्ट किए हैं, जिनमें आरोप लगाया गया कि सिंधुरी ने अपनी निजी तस्वीरें अन्य IAS अधिकारियों के साथ साझा कीं। ये आरोप सार्वजनिक हो गए और दोनों अधिकारियों के बीच कड़ी बयानबाजी हुई। मामला इतना बढ़ गया कि कर्नाटक सरकार ने दोनों अधिकारियों का तबादला कर दिया।
कानूनी नोटिस और मुकदमा
सिंधुरी ने मौदगिल को कानूनी नोटिस भेजकर बिना शर्त माफी और 1 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और मानसिक पीड़ा हुई है। मार्च 2023 में बेंगलुरु कोर्ट ने सिंधुरी की आपराधिक मानहानि की शिकायत स्वीकार कर ली। मौदगिल ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले को खारिज करने की मांग की, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि आरोपों की पूरी जांच होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
दिसंबर 2023 में मौदगिल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने चिंता जताई कि वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सार्वजनिक विवाद प्रशासन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। कोर्ट ने मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी और दोनों को मीडिया से बात न करने का निर्देश दिया। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मध्यस्थता का सुझाव दिया और कहा, "दोनों उत्कृष्ट अधिकारी हैं, वे एक-दूसरे का करियर बर्बाद कर रहे हैं।"
प्रभाव और आगे की राह
यह विवाद सिविल सेवाओं में पेशेवर आचरण और सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता से उम्मीद है कि दोनों अधिकारी अपने मतभेद सुलझा लेंगे और प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
IAS और IPS अधिकारियों के बीच विवाद क्यों शुरू हुआ?
फरवरी 2023 में IPS डी रूपा मौदगिल ने फेसबुक पर आरोप लगाए कि IAS रोहिणी सिंधुरी ने अपनी निजी तस्वीरें साझा कीं, जिससे विवाद शुरू हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कदम उठाया?
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने का सुझाव दिया और पूर्व न्यायाधीश जस्टिस कुरियन जोसेफ को मध्यस्थ नियुक्त किया।
क्या इस विवाद में कोई कानूनी कार्रवाई हुई?
हां, रोहिणी सिंधुरी ने आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया, जिसमें 1 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई। बेंगलुरु कोर्ट ने मामला स्वीकार किया, लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रायल का आदेश दिया।