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सोलन जिले में निर्माण और पहाड़ी कटान पर पूर्ण प्रतिबंध, डीसी ने जारी किए आदेश

प्रमुख बिंदु सोलन जिले में सभी गैर-आवश्यक निर्माण और पहाड़ी कटान पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध आदेश जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किए प्रतिबंध 31 अगस्त 2026 तक प्रभावी,…

प्रमुख बिंदु

  • सोलन जिले में सभी गैर-आवश्यक निर्माण और पहाड़ी कटान पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध
  • आदेश जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किए
  • प्रतिबंध 31 अगस्त 2026 तक प्रभावी, केवल आपातकालीन व जनहित कार्यों को छूट

पूर्ण प्रतिबंध का आदेश

सोलन जिला प्रशासन ने मानव सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे जिले में सभी प्रकार के गैर-आवश्यक निर्माण कार्यों और पहाड़ियों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रतिबंध का दायरा और अवधि

यह प्रतिबंध निजी विकास गतिविधियों, अवैज्ञानिक पहाड़ी कटान, नई निर्माण परियोजनाओं और अन्य सभी गैर-आवश्यक विकास कार्यों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश 31 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि यह कदम मानसून के दौरान भूस्खलन के खतरे को कम करने और जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

छूट वाले कार्य

हालांकि, आम जनता की सुविधा और राहत से जुड़े महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनमें शामिल हैं:

  • आपदा से प्रभावित अधोसंरचना का पुनरुद्धार
  • सड़कों की मरम्मत और रखरखाव
  • पेयजल एवं जलापूर्ति योजनाएं
  • विद्युत आपूर्ति बहाली
  • अन्य सभी प्रकार की आपातकालीन सुविधाएं

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों और स्थानीय नागरिकों से इन नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा के खतरे को टालना और जिले को सुरक्षित रखना है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सोलन जिले में निर्माण प्रतिबंध कब तक लागू रहेगा?

यह प्रतिबंध 31 अगस्त 2026 तक प्रभावी रहेगा।

क्या आपातकालीन कार्यों पर भी प्रतिबंध लागू है?

नहीं, आपदा राहत, सड़क मरम्मत, पेयजल और बिजली आपूर्ति जैसे जनहित के कार्यों को छूट दी गई है।

प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी?

आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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