Shiksha | CBI investigation

Neet-ug 2026 पुनर्परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली, जुलाई में होगी अगली सुनवाई

मुख्य तथ्य सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 जून 2026) को NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जुलाई तक के लिए टाल दी। यह परीक्षा मूल रूप से 3 मई 2026…

मुख्य तथ्य

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (17 जून 2026) को NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई जुलाई तक के लिए टाल दी। यह परीक्षा मूल रूप से 3 मई 2026 को आयोजित हुई थी, लेकिन पेपर लीक की शिकायतों के बाद 12 मई को इसे रद्द कर दिया गया। अब NTA ने 21 जून 2026 को लगभग 22 लाख उम्मीदवारों के लिए पुनर्परीक्षा निर्धारित की है।

मामले की पृष्ठभूमि

NEET-UG 2026 की मूल परीक्षा 3 मई को हुई थी। पेपर लीक की खबरों के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने जांच शुरू की और 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। याचिकाकर्ता डॉ. मंगला कोहली, जो पूर्व सहायक महानिदेशक (DGHS) हैं, ने पुनर्परीक्षा के निर्णय को चुनौती दी है। उनका कहना है कि परीक्षा रद्द करने से लाखों ईमानदार छात्र प्रभावित हुए हैं, जिनका पेपर लीक से कोई संबंध नहीं था।

अदालत की कार्यवाही

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने मामले को न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, जो पहले से NEET से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही है। हालांकि, यह पीठ 13 जुलाई 2026 के बाद ही बैठेगी, जिससे याचिका प्रभावी रूप से निरर्थक हो गई है।

याचिका में उठाए गए मुख्य मुद्दे

  • पुनर्परीक्षा के निर्णय को रद्द करने की मांग
  • भविष्य में सुरक्षित और तकनीक-आधारित परीक्षा प्रणाली लागू करने का निर्देश
  • एनटीए की कार्यप्रणाली की जांच के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग
  • अंतरिम राहत के रूप में पुनर्परीक्षा पर रोक लगाने का अनुरोध

याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता का कहना है कि पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितता के आरोप गंभीर हैं और उनकी सख्त जांच होनी चाहिए, लेकिन लाखों ईमानदार उम्मीदवारों के संवैधानिक अधिकारों और वैध हितों का बलिदान परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था की विफलता के कारण नहीं किया जा सकता।"

अदालत की पिछली टिप्पणियां

पहले न्यायमूर्ति नरसिम्हा की पीठ ने परीक्षा रद्द करने को छात्रों के लिए "बहुत दर्दनाक" बताया था। अदालत ने कहा था, "असली समस्या तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वास्तविक जवाबदेही तय नहीं होती। यह तब प्रभावी होगा जब हम जानेंगे कि कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार है। जब तक आप विशिष्ट कर्तव्य-वाहकों की पहचान नहीं करते, यह मुश्किल होगा।" अदालत ने सरकार और NTA से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उपाय भी मांगे थे।

FAQ

NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा कब होगी?

NTA ने 21 जून 2026 को पुनर्परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई क्यों टाली?

अदालत ने मामले को जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, जो 13 जुलाई 2026 के बाद ही बैठेगी।

याचिका में क्या मांग की गई है?

याचिका में NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा के निर्णय को रद्द करने और भविष्य में सुरक्षित परीक्षा प्रणाली लागू करने की मांग की गई है।

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