घटना का विवरण
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में 14 जून को एक 44 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी को कथित अवैध संबंध के शक में बेरहमी से पीटा। आरोपी ने महिला के हाथ-पैर बांधे, आंशिक रूप से कपड़े उतारे, सिर मुंडाया, चेहरा काला किया और अपने बेटे का मूत्र पिलाया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
पीड़िता का बयान
पीड़िता ने पत्रकारों को बताया, “उसने मेरे हाथ-पैर बांधे, बाल काटे और इंजन ऑयल लगाया। फिर उस्तरे से सिर मुंडाया। बच्चों को मेरे ऊपर मूत्र करने के लिए मजबूर किया और मुझे मूत्र पिलाया। उसने मुक्के और लात मारी और जान से मारने की धमकी दी।”
पुलिस कार्रवाई
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (कोरिया) सुरेशा चौबे ने बताया कि जांच में पता चला कि महिला पति और बच्चों को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही थी। घटना के दिन वह पड़ोस में एक दोस्त से मिलने आई थी, जहां पति ने हमला किया। प्रारंभ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 296 और 351(2) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। वीडियो वायरल होने के बाद धारा 123 (जहर से चोट पहुंचाना) जोड़ी गई, जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।
प्रभाव और सबक
यह घटना घरेलू हिंसा की गंभीरता को उजागर करती है। पीड़िता ने बताया कि नसबंदी सर्जरी के बाद से पति अक्सर मारपीट करता था। उसने पति के अवैध संबंध का भी आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह घटना कहां हुई?
छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में।
आरोपी पर किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 296, 351(2) और 123 के तहत मामला दर्ज किया गया।
पीड़िता ने क्या बयान दिया?
पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके हाथ-पैर बांधे, बाल काटे, इंजन ऑयल लगाया, बच्चों से मूत्र करवाकर पिलाया और मारपीट की।
स्रोत: www.thehindu.com