मुख्य तथ्य
बेंगलुरु पुलिस ने एक व्यक्ति को अपनी आठ माह की गर्भवती पत्नी की हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह घटना बुधवार (9 जुलाई 2026) की रात चिक्कबनावरा इलाके में हुई। आरोपी मोहम्मद पीर (30 वर्ष) ऑटो रिक्शा चालक है और पीड़िता हसीना उसकी दूसरी पत्नी है।
घटना का विवरण
पुलिस के अनुसार, पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ महीनों से गर्भावस्था और पीर की पहली शादी को लेकर झगड़े हो रहे थे। घटना की रात भी दोनों में विवाद हुआ। बाद में जब हसीना सो गई, तो पीर ने कथित तौर पर दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया।
पुलिस अधिकारी ने बताया, "जब पत्नी बेहोश हो गई, तो आरोपी ने उसे मृत समझ लिया और उसका मोबाइल फोन लेकर घर से भाग गया। हालांकि, चार घंटे बाद उसे होश आया और उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।"
पुलिस कार्रवाई
अस्पताल के स्टाफ ने मेडिको-लीगल सूचना पुलिस को भेजी, जिसके बाद पुलिस ने हसीना से पूछताछ की और पीर के खिलाफ शिकायत दर्ज की। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर चिक्कबनावरा पुलिस ने पीर को शिवमोग्गा भागने की योजना बनाते समय गिरफ्तार कर लिया। बेंगलुरु की एक अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
पीड़िता की स्थिति
पुलिस ने बताया कि महिला और उसका बच्चा खतरे से बाहर हैं। फिलहाल हसीना अस्पताल में उपचाराधीन है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आरोपी की पहचान क्या है?
आरोपी का नाम मोहम्मद पीर है, जो ऑटो रिक्शा चालक है और बेंगलुरु के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में रहता है।
पीड़िता की वर्तमान स्थिति क्या है?
पीड़िता हसीना और उसका गर्भस्थ शिशु खतरे से बाहर हैं। वह अस्पताल में उपचाराधीन है।
आरोपी को किस धारा में गिरफ्तार किया गया?
आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
घटना कब और कहाँ हुई?
यह घटना 9 जुलाई 2026 की रात बेंगलुरु के चिक्कबनावरा इलाके में हुई।