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बरेली में पतंग की डोर से युवक की गर्दन कटी, चाचा मंत्री के बेटे पर हमला, पुलिस ने दर्ज किया हत्या के प्रयास का मामला

मुख्य तथ्य उत्तर प्रदेश के बरेली में एक चौंकाने वाली घटना में, गन्ना विकास मंत्री संजय गंगवार के 15 वर्षीय भतीजे आदित्य वीर गंगवार की गर्दन प्रतिबंधित नायलॉन पतंग की डोर से कट गई। पुलिस…

मुख्य तथ्य

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक चौंकाने वाली घटना में, गन्ना विकास मंत्री संजय गंगवार के 15 वर्षीय भतीजे आदित्य वीर गंगवार की गर्दन प्रतिबंधित नायलॉन पतंग की डोर से कट गई। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।

घटना का विवरण

यह घटना सोमवार सुबह करीब 7 बजे श्यामगंज फ्लाईओवर पर हुई, जब आदित्य वीर गंगवार गांधी उद्यान की ओर जा रहे थे। पुलिस के अनुसार, तेज धार वाली नायलॉन डोर उनकी गर्दन में फंस गई और 'धारदार हथियार की तरह' उसे काट दिया। इससे उनकी गर्दन, होंठ, कान और चेहरे पर गहरे घाव हो गए। पीछे और निचली गर्दन के हिस्से बुरी तरह कट गए।

खुद को मुक्त करने के प्रयास में उनके हाथों पर भी चोटें आईं। अत्यधिक रक्तस्राव के बाद उन्हें विकास भवन के पास एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों ने चोटों को गंभीर और जानलेवा बताया है।

पुलिस कार्रवाई

बारादरी थाने के उप-निरीक्षक योगेश कुमार लोखना ने मंगलवार को अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जो प्रतिबंधित डोर की बिक्री, उपयोग और प्रसार में शामिल हैं। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (हत्या के प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया, क्योंकि पतंग की डोर मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है और घातक चोट पहुंचा सकती है।

जांच उप-निरीक्षक अखिलेश उपाध्याय को सौंपी गई है, जो प्रतिबंधित सामग्री की बिक्री और उपयोग के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करेंगे। एसएसपी बरेली अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस टीमों ने बरेली में कई स्थानों पर छापेमारी की, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान प्रतिबंधित डोर की महत्वपूर्ण मात्रा बरामद नहीं हुई।

मंत्री की प्रतिक्रिया

घटना के बाद, मंत्री संजय गंगवार ने अस्पताल जाकर पीड़ित से मुलाकात की और राज्यव्यापी प्रतिबंध के बावजूद नायलॉन डोर की उपलब्धता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसकी बिक्री और वितरण में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आह्वान किया और अधिकारियों को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करने का निर्देश दिया।

प्रभाव और आगे की कार्रवाई

इस घटना ने प्रतिबंधित नायलॉन डोर के खतरे को फिर से उजागर किया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या के प्रयास की धारा लगाई है। आगे की जांच में डोर के स्रोत और विक्रेताओं का पता लगाया जाएगा।

पाठकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

  • उत्तर प्रदेश में नायलॉन डोर पर प्रतिबंध है, लेकिन इसका उपयोग जारी है।
  • यदि आपको प्रतिबंधित डोर की बिक्री या उपयोग की जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
  • पतंग उड़ाते समय सुरक्षित डोर का उपयोग करें और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

यह घटना कहां हुई?

यह घटना बरेली के श्यामगंज फ्लाईओवर पर हुई।

पीड़ित कौन है?

पीड़ित 15 वर्षीय आदित्य वीर गंगवार हैं, जो उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री संजय गंगवार के भतीजे हैं।

पुलिस ने किस धारा में मामला दर्ज किया?

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (हत्या के प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया है।

क्या नायलॉन डोर पर प्रतिबंध है?

हां, उत्तर प्रदेश में नायलॉन डोर पर प्रतिबंध है, लेकिन इसके बावजूद इसकी बिक्री और उपयोग जारी है।

स्रोत: www.hindustantimes.com

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