प्रमुख तथ्य
वाशिंगटन, डी.सी. में एक संघीय न्यायाधीश ने शुक्रवार (12 जून, 2026) को केनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम हटाने के अपने आदेश पर अस्थायी रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह आदेश 29 मई, 2026 को जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि केवल कांग्रेस ही इस स्थल का नाम बदल सकती है।
विस्तृत जानकारी
अमेरिकी जिला न्यायाधीश क्रिस्टोफर कूपर ने कहा कि वह अपने आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे, जबकि एक संघीय अपील अदालत उनके फैसले की समीक्षा कर रही है। ट्रंप प्रशासन ने इस आदेश के खिलाफ यू.एस. कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में अपील दायर की, जिसने भी शुक्रवार को सरकार के रोक के अनुरोध को खारिज कर दिया।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब ट्रंप ने पिछले साल केनेडी सेंटर के बोर्ड में कई सदस्यों को बदल दिया, जिसके बाद बोर्ड ने दिसंबर में सेंटर के नाम में ट्रंप का नाम जोड़ने के लिए मतदान किया। डेमोक्रेटिक सांसद जॉयस बीट्टी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया था।
प्रभाव और आगे की राह
न्यायाधीश कूपर के आदेश के अनुसार, ट्रंप का नाम शुक्रवार रात 11:59 बजे ईटी तक सेंटर के मुखौटे, वेबसाइट और अन्य सामग्रियों से हटा दिया जाना था। प्रशासन के वकीलों ने तर्क दिया था कि अपील के दौरान नाम बदलना अनुचित होगा, क्योंकि सफल अपील के बाद इसे फिर से बदलना पड़ सकता है।
केनेडी सेंटर 1971 में पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी की स्मृति में खोला गया था। ट्रंप ने फरवरी में सेंटर के दो साल के नवीनीकरण की घोषणा की थी, जो वाशिंगटन के स्मारकीय क्षेत्र को नया रूप देने की उनकी व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसमें व्हाइट हाउस के पूर्वी विंग की जगह पर 250 फुट का आर्च और 90,000 वर्ग फुट का बॉलरूम शामिल है।
पाठकों के लिए महत्वपूर्ण बातें
- अमेरिकी अदालत ने स्पष्ट किया कि केनेडी सेंटर का नाम बदलने का अधिकार केवल कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं।
- ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की है, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली है।
- यह मामला वाशिंगटन के स्मारकों और संस्थानों के नामकरण पर राजनीतिक संघर्ष को उजागर करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केनेडी सेंटर से ट्रंप का नाम क्यों हटाया जा रहा है?
अदालत ने फैसला सुनाया कि केवल कांग्रेस को ही सेंटर का नाम बदलने का अधिकार है, राष्ट्रपति के आदेश से नहीं।
ट्रंप प्रशासन ने इस आदेश के खिलाफ क्या कदम उठाया?
प्रशासन ने अपील दायर की और आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, लेकिन जिला अदालत और अपील अदालत दोनों ने इसे खारिज कर दिया।
केनेडी सेंटर का नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है?
अदालत के अनुसार, केवल कांग्रेस ही कानून पारित करके सेंटर का नाम बदल सकती है।
स्रोत: www.thehindu.com