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सुप्रीम कोर्ट ने धार में नमाज पर रोक लगाने के आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार जिले में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश…

सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार जिले में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

धार जिले में कुछ स्थानीय निवासियों ने सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया था कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस आदेश को याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश अत्यधिक व्यापक है और इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध लगता है। पीठ ने कहा कि धार्मिक क्रियाकलापों पर रोक लगाने से पहले स्थानीय प्रशासन को उचित वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

आगे की प्रक्रिया

अब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अगली सुनवाई में कोर्ट इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाएगा। तब तक हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी नहीं रहेगा।

FAQ

सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में आदेश दिया है?

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार जिले में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था?

हाईकोर्ट ने धार में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

इस फैसले का क्या प्रभाव होगा?

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से धार में नमाज पर लगी रोक अस्थायी रूप से समाप्त हो गई है, और मामले की अगली सुनवाई तक स्थिति यथावत रहेगी।

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