मुख्य तथ्य
हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति कल्याण योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बिलासपुर जिले में एक अनूठा अभियान चलाया। झंडूता विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बड़गांव और बल्हसीणा में आयोजित कार्यक्रमों में लोकगीतों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
कार्यक्रम का विवरण
इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता संबंधित पंचायत प्रधानों ने की। विभाग से अनुमोदित मां वैष्णो सांस्कृतिक दल बरठीं ने प्रधान रमा शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुतियां दीं। कलाकारों ने लोकगीतों और नुक्कड़ नाटकों के जरिए शिक्षा, रोजगार, गृह अनुदान, स्वास्थ्य योजनाओं, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण तथा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन जैसी योजनाओं की जानकारी साझा की।
योजना की मुख्य बातें
- पात्रता: अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 55 वर्ष आयु के लोग, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है।
- ऋण राशि: 50 हजार से 1.40 लाख रुपये तक 6.5% ब्याज दर पर, तथा 50 लाख रुपये तक 8% ब्याज दर पर।
- उद्देश्य: स्वरोजगार को बढ़ावा देना और आर्थिक सशक्तीकरण करना।
कार्यक्रम का प्रभाव
इस पहल से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मिली। नशामुक्ति का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बड़गांव के प्रधान मंगल ठाकुर, उप प्रधान ओम प्रकाश, पूर्व प्रधान शांति देवी, महिला मंडल प्रधान रजनी देवी, वार्ड सदस्य कमलेश कुमारी और राम लाल, तथा ग्राम पंचायत बल्हसीणा की प्रधान रजनी देवी सहित कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे।
पाठकों के लिए महत्वपूर्ण
यदि आप अनुसूचित जाति वर्ग से हैं और स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपनी पंचायत या सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अनुसूचित जाति कल्याण योजना के तहत ऋण की पात्रता क्या है?
18 से 55 वर्ष आयु के अनुसूचित जाति वर्ग के लोग, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है, पात्र हैं।
इस योजना में कितना ऋण मिलता है और ब्याज दर क्या है?
50 हजार से 1.40 लाख रुपये तक का ऋण 6.5% ब्याज पर और 50 लाख रुपये तक का ऋण 8% ब्याज पर उपलब्ध है।
यह जागरूकता कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ?
बिलासपुर जिले की झंडूता विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बड़गांव और बल्हसीणा में।