Key Facts
Himachal Pradesh Police ने modified silencer लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है. Police Headquarters (PHQ) ने सभी जिलों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. Motor Vehicles Act के तहत ₹10,000 तक का चालान और modified silencer जब्त किया जाएगा.
Details of the Crackdown
Himachal Pradesh के DGP Ashok Tiwari ने कहा, 'Modified silencer से ध्वनि प्रदूषण फैलाना कानून का उल्लंघन है और ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जाएगा.' यह कदम राज्य में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और नागरिकों के लिए शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
Impact on Vehicle Owners
Modified silencer लगाने वाले वाहन चालकों को अब सावधान रहना होगा. Police ने स्पष्ट किया है कि किसी भी जिले में इस तरह के ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ बिना रियायत के कड़ी कार्रवाई की जाएगी. हाल ही में Una जिले के Daulatpur में एक वाहन चालक का ₹10,000 का चालान काटा गया था.
What Readers Should Know
- Modified silencer लगाना Motor Vehicles Act का उल्लंघन है.
- जुर्माना ₹10,000 तक हो सकता है और साइलेंसर जब्त किया जाएगा.
- यह अभियान सभी जिलों में चलाया जाएगा.
- पहली कार्रवाई Una के Daulatpur में हुई.
FAQ
Modified silencer पर कितना जुर्माना है?
Himachal Police ने modified silencer लगाने पर ₹10,000 तक का चालान और साइलेंसर जब्त करने का आदेश दिया है.
यह अभियान कब से शुरू होगा?
यह अभियान पहले ही शुरू हो चुका है और सभी जिलों में लगातार चलाया जाएगा.
क्या पहली कार्रवाई कहाँ हुई?
हाल ही में Una जिले के Daulatpur में एक वाहन चालक पर ₹10,000 का चालान काटा गया.