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कोच्चि नगर निगम भवन उठाने के कार्यों के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने की मांग करेगा

प्रमुख तथ्य कोच्चि नगर निगम केरल नगरपालिका भवन नियमों (KMBR) में संशोधन की मांग करेगा, ताकि किसी मौजूदा भवन को उसके मूल स्तर से ऊपर उठाने से पहले निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य हो सके।…

प्रमुख तथ्य

कोच्चि नगर निगम केरल नगरपालिका भवन नियमों (KMBR) में संशोधन की मांग करेगा, ताकि किसी मौजूदा भवन को उसके मूल स्तर से ऊपर उठाने से पहले निगम से लाइसेंस लेना अनिवार्य हो सके। यह कदम हाल ही में एम.जी. रोड पर जोस जंक्शन के पास एक दो मंजिला इमारत के झुकने की घटना के बाद उठाया गया है।

घटना का विवरण

7 जुलाई 2026 की शाम को, 60 वर्ष पुरानी एक इमारत को हाइड्रोलिक जैक की मदद से उठाया जा रहा था, तभी एक जैक फेल हो गया और इमारत बगल के बहुमंजिला व्यावसायिक ढांचे पर झुक गई। निगम के रिकॉर्ड के अनुसार यह एक पुराना मकान था।

निगम की कार्रवाई

महापौर वी.के. मिनीमोल ने बताया कि फिलहाल निगम का भवन उठाने के कार्यों पर बहुत कम नियंत्रण है, क्योंकि इसके लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, जबकि इनका संरचनात्मक स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा, "हम स्थानीय स्वशासन मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ऐसे कार्यों के लिए निगम से लाइसेंस अनिवार्य करने की मांग करेंगे।"

9 जुलाई को महापौर के नेतृत्व में एक टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पाया कि स्थिति अत्यंत खतरनाक है, जिसके बाद मालिक को 10 जुलाई तक भवन गिराने का अल्टीमेटम दिया गया। निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मालिक ऐसा नहीं करता, तो निगम स्वयं ध्वस्तीकरण करेगा और लागत मालिक से वसूल करेगा।

अन्य प्रभावित भवन

निगम ने उस व्यावसायिक भवन के किराएदारों को भी नोटिस जारी किया है, जिस पर झुकी हुई संरचना टिकी हुई है। साथ ही, पीछे स्थित नारियल बोर्ड कार्यालय के कर्मचारियों को यदि आवश्यक हुआ तो खाली कराने की व्यवस्था की जाएगी।

निगम टीम

महापौर के अलावा, निगम की टीम में लोक निर्माण स्थायी समिति अध्यक्ष टी.के. अशरफ, विकास स्थायी समिति अध्यक्ष शकृता सुरेशबाबू, वार्ड पार्षद के.वी.पी. कृष्णकुमार, निगम सचिव पी.एस. शिबू, अधीक्षण अभियंता और ओवरसियर शामिल थे।

FAQ

कोच्चि नगर निगम भवन उठाने के कार्यों के लिए लाइसेंस क्यों अनिवार्य करना चाहता है?

हाल ही में एम.जी. रोड पर एक दो मंजिला इमारत उठाने के दौरान झुक गई थी, जिससे सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हुईं। फिलहाल ऐसे कार्यों के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, जिससे निगम का नियंत्रण सीमित है।

झुकी हुई इमारत का क्या होगा?

निगम ने मालिक को 10 जुलाई 2026 तक इसे अपने खर्च पर गिराने का नोटिस दिया है, अन्यथा निगम स्वयं इसे गिराएगा और लागत वसूल करेगा।

क्या अन्य इमारतों को भी खाली कराया जाएगा?

हां, जिस व्यावसायिक भवन पर झुकी हुई संरचना टिकी है, उसके किराएदारों को नोटिस दिया गया है। साथ ही, पीछे स्थित नारियल बोर्ड कार्यालय के कर्मचारियों को भी यदि आवश्यक हुआ तो खाली कराया जा सकता है।

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