Himachal | Consumer Complaint

हिमाचल में शराब-बीयर पर एमआरपी से अधिक वसूली की शिकायतें, जानिए कैसे करें शिकायत

मुख्य तथ्य हिमाचल प्रदेश में शराब और बीयर की बिक्री के दौरान उपभोक्ताओं से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। पालमपुर (कांगड़ा) सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों…

मुख्य तथ्य

हिमाचल प्रदेश में शराब और बीयर की बिक्री के दौरान उपभोक्ताओं से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें सामने आ रही हैं। पालमपुर (कांगड़ा) सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया है कि कुछ ठेकों पर बोतल पर अंकित कीमत से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। इस मामले में आबकारी एवं कराधान विभाग से जांच और कार्रवाई की मांग उठ रही है।

विस्तार से जानकारी

उपभोक्ताओं के अनुसार, कई शराब ठेकों पर अलग-अलग ब्रांड की शराब और बीयर खरीदने पर बिल में दर्ज राशि और बोतल पर अंकित एमआरपी में अंतर पाया गया। यह नियमों के विपरीत है, क्योंकि एमआरपी से अधिक वसूलना प्रतिबंधित है। लोगों ने मांग की है कि विभाग नियमित निरीक्षण करे और मूल्य सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दे।

प्रभाव और उपभोक्ता जागरूकता

इस ओवरचार्जिंग से आम उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान हो रहा है और विभाग की निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी के दौरान बिल और एमआरपी की जांच करें तथा अनियमितता मिलने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।

शिकायत कैसे करें

यदि किसी ठेके पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूली जाती है, तो उपभोक्ता निम्नलिखित माध्यमों से शिकायत दर्ज करा सकते हैं:

  • जिला आबकारी एवं कराधान अधिकारी: संबंधित जिले के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज कराएं।
  • टोल फ्री नंबर: 1800-180-8066 (स्टेट टैक्सेज एवं एक्साइज)
  • एक्साइज हेल्पलाइन: 91820 57973, 91820 57974, 91820 57978
  • एक्साइज कंट्रोल रूम (शिमला): 0177-2620426
  • व्हाट्सएप शिकायत: 94183-31426
  • राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन: 1915
  • ई-दाखिल पोर्टल: उपभोक्ता आयोग में ऑनलाइन शिकायत के लिए e-Daakhil का उपयोग करें।

शिकायत के साथ खरीद का बिल, बोतल पर अंकित एमआरपी की फोटो, दुकान का नाम-पता और भुगतान का प्रमाण (यदि उपलब्ध हो) संलग्न करना अनिवार्य है।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

हिमाचल में शराब पर एमआरपी से अधिक वसूली की शिकायत कहां करें?

शिकायत जिला आबकारी एवं कराधान अधिकारी, टोल फ्री 1800-180-8066, एक्साइज हेल्पलाइन नंबर 91820 57973/74/78, व्हाट्सएप 94183-31426 या राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर दर्ज कराई जा सकती है।

शिकायत में कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

खरीद का बिल, बोतल पर अंकित एमआरपी की फोटो, दुकान का नाम-पता और भुगतान का प्रमाण (यदि उपलब्ध हो) संलग्न करें।

क्या ऑनलाइन शिकायत की सुविधा है?

हां, ई-दाखिल (e-Daakhil) पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।

शिकायत के बाद क्या कार्रवाई होती है?

आबकारी एवं कराधान विभाग शिकायत का सत्यापन कर नियमानुसार संबंधित लाइसेंसधारक के खिलाफ कार्रवाई करता है।

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