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जोगिंद्रनगर (मंडी) में उपभोक्ताओं से तय खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक वसूलने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक केसी पुरी ने होटल, ढाबा, फल-सब्जी और किराना व्यापारियों के साथ बैठक कर यह कड़ा फैसला लिया है।
विभाग की चेतावनी
निरीक्षक केसी पुरी ने स्पष्ट किया कि एमआरपी से एक रुपया भी अधिक वसूलना कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा, 'एमआरपी से एक रुपया भी ज्यादा वसूलना कानूनन अपराध है। यदि मनमानी वसूली का आरोप सिद्ध होता है तो दुकान सील करने के साथ भारी जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई होगी।'
व्यापारियों को हिदायत
बैठक में व्यापारियों को कई निर्देश दिए गए:
- प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करें।
- ग्राहकों को बैठने की बेहतर व्यवस्था दें।
- पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर अतिरिक्त मूल्य न वसूलें।
जमीनी स्तर पर फील्ड रिपोर्ट भी जुटाई जा रही है ताकि उल्लंघन करने वालों की पहचान हो सके।
घरेलू गैस की कालाबाजारी पर सख्ती
बैठक में व्यावसायिक सिलिंडर समय पर न मिलने और घरेलू रसोई गैस की कालाबाजारी की शिकायत पर निरीक्षक ने मौके पर मौजूद इंडेन गैस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी उपभोक्ता घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग या कालाबाजारी करते पाए जाएं, उनके कनेक्शन तुरंत रद्द किए जाएं।
व्यापारियों की समस्याएं
बैठक में व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष पंकज, महासचिव सतवीर और सदस्य विशाल शर्मा ने विभिन्न समस्याओं को विभाग के समक्ष रखा। इनमें व्यावसायिक सिलिंडर की कमी और अन्य मुद्दे शामिल थे, जिन्हें जल्द दूर करने का आश्वासन दिया गया।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एमआरपी से अधिक वसूलने पर क्या कार्रवाई होगी?
दुकान सील करने के साथ भारी जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
किन वस्तुओं पर एमआरपी से अधिक वसूलना अपराध है?
सभी पैकेटबंद खाद्य पदार्थों, घरेलू गैस सिलेंडर, और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर एमआरपी से अधिक वसूलना कानूनन अपराध है।
घरेलू गैस की कालाबाजारी पर क्या कार्रवाई होगी?
घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग या कालाबाजारी करने पर कनेक्शन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।
शिकायत कहां करें?
उपभोक्ता खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक केसी पुरी से संपर्क कर सकते हैं।
Source: www.amarujala.com