मुख्य बातें
जोगिंद्रनगर (मंडी) में उपभोक्ताओं से तय खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक वसूलने वाले कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक केसी पुरी ने होटल, ढाबा, फल-सब्जी और किराना व्यापारियों के साथ बैठक कर यह निर्णय लिया।
विस्तृत जानकारी
निरीक्षक केसी पुरी ने स्पष्ट किया कि एमआरपी से एक रुपया भी अधिक वसूलना कानूनन अपराध है। यदि मनमानी वसूली का आरोप सिद्ध होता है तो दुकान सील करने के साथ भारी जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने व्यापारियों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करने, ग्राहकों को बैठने की बेहतर व्यवस्था देने और पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर अतिरिक्त दाम न वसूलने की हिदायत दी।
प्रभाव और कार्रवाई
बैठक में व्यावसायिक सिलिंडर समय पर न मिलने और घरेलू रसोई गैस की कालाबाजारी की शिकायत पर निरीक्षक ने इंडेन गैस के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी उपभोक्ता घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग या कालाबाजारी करते पाए जाएं, उनके कनेक्शन तुरंत रद्द किए जाएं।
व्यापारियों की समस्याएं
व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष पंकज, महासचिव सतवीर और सदस्य विशाल शर्मा ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को विभाग के समक्ष रखा, जिन्हें जल्द दूर करने का आश्वासन दिया गया।
FAQ
एमआरपी से अधिक वसूलने पर क्या कार्रवाई होगी?
दुकान सील करने के साथ भारी जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
घरेलू गैस की कालाबाजारी पर क्या कार्रवाई होगी?
दोषी पाए जाने पर गैस कनेक्शन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।
यह कार्रवाई किस क्षेत्र में लागू होगी?
यह निर्देश जोगिंद्रनगर उपमंडल, मंडी जिले में लागू होंगे।
Source: www.amarujala.com