मुख्य तथ्य
बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक 41 वर्षीय व्यवसायी और उसके ड्राइवर का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया और उनसे 1.09 करोड़ रुपये लूट लिए गए। यह घटना मदनायकनहल्ली पुलिस सीमा के अंतर्गत कुनिगल रोड पर शुक्रवार रात करीब 11:05 बजे हुई।
व्यवसायी का बयान
शिकायतकर्ता शिव शंकर, जो दासनापुरा हॉब्ली के निवासी हैं और एक सुरक्षा एजेंसी के मालिक हैं, ने बताया कि वह आंध्र प्रदेश के कुछ साझेदारों के साथ निवेश से जुड़े व्यवसाय में लिप्त थे। इन साझेदारों में मोहम्मद पावलाज, जिप्सन और अलीम शामिल हैं।
शिव शंकर के अनुसार, 13 जून को उन्हें आंध्र प्रदेश के साझेदारों से 35 लाख रुपये नकद मिले थे, जो उन्होंने अपने घर पर रख लिए। 15 जून को उन्हें यलहंका के एक होटल में 74 लाख रुपये और मिले, जिसे वे अपने ड्राइवर चेतन के साथ कार में ले जा रहे थे।
अपहरण और लूट की घटना
रात करीब 11:05 बजे, जब वे कुनिगल रोड पर यात्रा कर रहे थे, एक बाइक और एक कार ने उनके वाहन को रोक लिया। सात अज्ञात बदमाशों ने चाकू और बीयर की बोतलों से धमकाकर उन्हें कार से बाहर निकाला और उनका अपहरण कर लिया।
आरोपियों ने उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए और पैसे की मांग की। उन्होंने शिव शंकर को अपनी पत्नी से संपर्क करने और घर पर रखे 35 लाख रुपये देने का निर्देश देने के लिए मजबूर किया। बाद में गिरोह के कुछ सदस्यों ने वह राशि ले ली। इसके अलावा, वे कार में रखे 74 लाख रुपये भी ले गए, जिससे कुल लूट की राशि 1.09 करोड़ रुपये हो गई।
पुलिस कार्रवाई
शिकायत के आधार पर, मदनायकनहल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 140(2) (अपहरण) और 310(2) (डकैती) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस सात आरोपियों की पहचान और पता लगाने के प्रयास कर रही है।
पाठकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
- यह घटना बेंगलुरु के बाहरी इलाके मदनायकनहल्ली में हुई है।
- पीड़ित व्यवसायी ने आंध्र प्रदेश के साझेदारों के साथ निवेश का व्यवसाय किया था।
- पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यह घटना कहाँ हुई?
यह घटना बेंगलुरु के बाहरी इलाके मदनायकनहल्ली पुलिस सीमा के अंतर्गत कुनिगल रोड पर हुई।
लूटी गई राशि कितनी है?
लूटी गई कुल राशि 1.09 करोड़ रुपये है, जिसमें 35 लाख रुपये घर से और 74 लाख रुपये कार से ले जाए गए।
पुलिस ने क्या कार्रवाई की है?
मदनायकनहल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(2) और 310(2) के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
स्रोत: www.thehindu.com