घटना का विवरण
बेंगलुरु के महादेवपुरा इलाके में एक 12 वर्षीय बच्चे पर रॉटवेलर नस्ल के कुत्ते ने हमला कर दिया। यह घटना 13 जून को दोपहर 2:30 बजे महेश्वरी नगर में हुई। पीड़ित बच्चा साइकिल चला रहा था, तभी पड़ोसी के घर से कुत्ता अचानक बाहर आया और उसने बच्चे के दाहिने हिस्से पर काट लिया, जिससे वह घायल हो गया।
पुलिस कार्रवाई
पीड़ित के पिता विपिन विंसेंट, जो एक पूर्व सैनिक हैं, ने महादेवपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुत्ते का मालिक श्याम और उसका परिवार कुत्ते को ठीक से नियंत्रित नहीं रखता था और वह अक्सर घर से बाहर निकल जाता था, जिससे सार्वजनिक खतरा पैदा होता था।
पुलिस ने श्याम, उसकी पत्नी राज्यलक्ष्मी और उनके बेटे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291 (पशुओं के प्रति लापरवाही), 351(2), 351(3) और 352 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है। जांच शुरू कर दी गई है और आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है।
परिवार का आरोप
शिकायत में कहा गया कि जब पीड़ित का परिवार कुत्ते के मालिक से बात करने गया, तो श्याम और उसके परिवार ने आक्रामक व्यवहार किया, कुत्ते के कृत्य को सही ठहराया और कानूनी कार्रवाई करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
क्या कहता है कानून?
भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पशुओं के प्रति लापरवाही और आपराधिक धमकी देने पर सख्त प्रावधान हैं। इस मामले में पुलिस जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- यह घटना कहां हुई? बेंगलुरु के महादेवपुरा इलाके के महेश्वरी नगर में।
- पीड़ित बच्चे की उम्र कितनी है? 12 वर्ष।
- मालिक के खिलाफ किन धाराओं में केस दर्ज किया गया? भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291, 351(2), 351(3) और 352 के तहत।
स्रोत: www.thehindu.com