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Kerala Administrative Tribunal ने स्वास्थ्य निदेशक को हटाने के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार

मुख्य तथ्य केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (KAT) ने स्वास्थ्य निदेशक (DHS) K.J. Reena को हटाने के सरकारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह आदेश 11 जून, 2026 को जारी किया गया था।…

मुख्य तथ्य

केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (KAT) ने स्वास्थ्य निदेशक (DHS) K.J. Reena को हटाने के सरकारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह आदेश 11 जून, 2026 को जारी किया गया था।

पूरा मामला

K.J. Reena ने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती देते हुए KAT में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने सरकारी आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। सरकार ने न्यायाधिकरण को बताया कि राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र की तत्काल आवश्यकताओं को देखते हुए एक नए निदेशक की नियुक्ति की गई है।

नियुक्ति का विवरण

सरकार ने एक सप्ताह पहले अतिरिक्त निदेशक (परिवार कल्याण) V. Meenakshy को DHS का पूर्ण अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। यह नियुक्ति नियमित व्यवस्था होने तक अस्थायी रूप से की गई है।

सरकार का तर्क

11 जून, 2026 को जारी सरकारी आदेश में कहा गया कि डॉ. रीना ने DHS के रूप में तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था और नियमित DHS की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार के विचाराधीन है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि जब राज्य विभिन्न संक्रामक रोगों से जूझ रहा था, तब डॉ. रीना ने 15 दिन की छुट्टी ली थी।

प्रभाव और आगे की कार्रवाई

KAT के इस फैसले से K.J. Reena को राहत नहीं मिली है। अब वे इस मामले में आगे कानूनी विकल्प तलाश सकती हैं। सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

पाठकों के लिए महत्वपूर्ण

  • KAT ने सरकारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया है, जिससे K.J. Reena की बर्खास्तगी बरकरार है।
  • V. Meenakshy को अस्थायी रूप से DHS का प्रभार दिया गया है।
  • यह मामला केरल के स्वास्थ्य प्रशासन में बदलाव को दर्शाता है।

FAQ

Kerala Administrative Tribunal ने किस मामले में फैसला सुनाया?

KAT ने स्वास्थ्य निदेशक K.J. Reena को हटाने के सरकारी आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया।

K.J. Reena को क्यों हटाया गया?

सरकार के अनुसार, उन्होंने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था और राज्य में संक्रामक रोगों के प्रकोप के दौरान 15 दिन की छुट्टी ली थी।

नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया?

V. Meenakshy, Additional Director of Health Services (Family Welfare) को अस्थायी रूप से DHS का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।

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