मुख्य तथ्य
भारत सरकार के राजस्व विभाग ने 2-Bromo-4-Methylpropiophenone को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (NDPS) अधिनियम, 2013 के तहत एक 'नियंत्रित' पदार्थ घोषित कर दिया है। यह रसायन मेफेड्रोन नामक सिंथेटिक ड्रग के अवैध निर्माण में मुख्य प्रीकर्सर के रूप में उपयोग किया जाता है।
विस्तृत जानकारी
NCB ने सोमवार (15 जून 2026) को जारी एक अधिसूचना में कहा कि इस पदार्थ के निर्माण, वितरण, बिक्री, खरीद, कब्जे, भंडारण, उपभोग, आयात या निर्यात में लगे सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को NDPS (RCS) आदेश, 2013 के अनुसार संबंधित NCB जोनल निदेशक से फॉर्म ए में पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य है।
NCB ने आगे कहा कि सभी फर्मों/संस्थाओं को 7 अगस्त 2026 तक संबंधित NCB जोनल यूनिट में फॉर्म बी में पंजीकरण आवेदन जमा करने का अनुरोध किया गया है, ताकि 11 मार्च 2026 से 180 दिनों की वैधानिक अवधि के भीतर NCB द्वारा पंजीकरण संख्या जारी की जा सके। इसके अलावा, उन्हें 30 जून 2026 तक के स्टॉक का विवरण 10 जुलाई 2026 तक प्रस्तुत करना होगा।
NCB ने चेतावनी दी कि 7 सितंबर 2026 के बाद इस संबंध में NDPS अधिनियम का कोई भी उल्लंघन दंडात्मक कार्रवाई को आकर्षित करेगा।
प्रभाव और महत्व
यह कदम सिंथेटिक ड्रग्स के अवैध उत्पादन पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मेफेड्रोन, जिसे 'मेव-मेव' या 'ड्रोन' के नाम से भी जाना जाता है, युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और इसके गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हैं। इस प्रीकर्सर रसायन को नियंत्रित करके सरकार अवैध ड्रग नेटवर्क को कमजोर करना चाहती है।
पाठकों के लिए महत्वपूर्ण बातें
- यदि आप इस रसायन से संबंधित व्यवसाय में हैं, तो तुरंत NCB में पंजीकरण कराएं।
- पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 है।
- 7 सितंबर 2026 के बाद बिना पंजीकरण के कोई भी गतिविधि अवैध मानी जाएगी और दंडनीय होगी।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
2-Bromo-4-Methylpropiophenone क्या है?
यह एक रासायनिक प्रीकर्सर है जिसका उपयोग मेफेड्रोन (एक सिंथेटिक ड्रग) के अवैध निर्माण में किया जाता है।
इस पदार्थ को नियंत्रित करने का क्या मतलब है?
अब इसके निर्माण, वितरण, बिक्री, खरीद, कब्जे, भंडारण, उपभोग, आयात या निर्यात के लिए NCB से पंजीकरण अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के कोई भी गतिविधि दंडनीय होगी।
पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि क्या है?
फर्मों और संस्थाओं को 7 अगस्त 2026 तक NCB की संबंधित जोनल इकाई में फॉर्म बी में आवेदन जमा करना होगा।
यह आदेश कब से प्रभावी होगा?
7 सितंबर 2026 के बाद NDPS अधिनियम का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।