हिमाचल: सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शेष 30 प्रतिशत ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जारी करने के आदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए, 1 जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए या सेवा…

हिमाचल: सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की शेष 30 प्रतिशत ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जारी करने के आदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए, 1 जनवरी, 2016 से 31 जनवरी, 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए या सेवा अवधि के दौरान मृत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के शेष 30 प्रतिशत बकाया को तत्काल जारी करने के आदेश जारी किए हैं। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने बकाया का इंतजार कर रहे थे।

ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के बकाया की जारी करने के आदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह आदेश सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हित में लिया है, जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने बकाया का इंतजार कर रहे थे। यह आदेश हिमाचल प्रदेश के सभी विभागों और कार्यालयों में लागू होगा, और उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के शेष 30 प्रतिशत बकाया को जारी करने से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने बकाया का इंतजार कर रहे थे।

इस फैसले का कर्मचारियों पर प्रभाव

हिमाचल प्रदेश सरकार का यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने बकाया का इंतजार कर रहे थे। यह फैसला न केवल उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने परिवार का समर्थन कर सकें। हिमाचल प्रदेश सरकार का यह फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है जो उन कर्मचारियों के हित में है जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने बकाया का इंतजार कर रहे थे।

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